دربارهی savidhan
har का संविधान Bharat ka Samvidhan به زبان هندی
har का संविधान Bharat ka Samvidhan به زبان هندی
का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसमें 65 465 अनुच्छेद ، तथा 12 अनुसूचियां हैं और ये 22 भागों में विभाजित है। परन्तु इसके निर्माण के समय मूल में 395 अनुच्छेद ، 22 जो में विभाजित विभाजित थे इसमें 8 अनुसूचियां थीं में सरकार के संसदीय स्वरूप की व्यवस्था की गई है जिसकी संरचना कुछ अपवादों के अतिरिक्त संघीय संघीय कार्यपालिका का सांविधानिक प्रमुख राष्ट्रपति है। भारत के संविधान की धारा 79 के केन्द्रीय ، केन्द्रीय संसद परिषद् में में तथा दो सदन है जिन्हें जिन्हें राज्यों परिषद परिषद राज्यसभा तथा लोगों का तथा लोगों सदन संविधान की धारा 74 (1) में यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति की उसे सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा होगा मंत्रिपरिषद होगा होगा होगा، राष्ट्रपति इस प्रकार वास्तविक कार्यकारी शक्ति मंत्रिपरिषद् में निहित है जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री है जो वर्तमान में नरेन्द्र मोदी मोदी
मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोगों के लोक (लोक सभा) के प्रति उत्तरदायी है। राज्य में एक विधानसभा है। जम्मू कश्मीर ، उत्तर प्रदेश ، बिहार ، महाराष्ट्र ، कर्नाटक ، आंध्रप्रदेश तेलांगना तेलांगना में एक ऊपरी सदन है जिसे विधानपरिषद राज्य का प्रमुख है। राज्य का एक राज्यपाल होगा तथा राज्य की कार्यकारी शक्ति उसमें निहित होगी। मंत्रिपरिषद ، जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री राज्यपाल ، राज्यपाल को उसके कार्यकारी कार्यों के निष्पादन में सलाह देती है। की मंत्रिपरिषद् सामूहिक रूप से राज्य की विधान सभा के प्रति उत्तरदायी है।
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