Bharat ka Samvidhan in Hindi
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Bharat ka Samvidhan in Hindi 정보
Bharat ka Samvidhan in Hindi (भारत का संविधान) ki 정보
Bharat ka Samvidhan in Hindi (भारत का संविधान) ki 정보
1949 년 1 월 26 일 यह दिन (26 नवम्बर) भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया है जबकि 26 जनवरी का दिन भारत में गणतन्त्र दिवस के रूप में मनाया जाता है. भीमराव आम्बेडकर को भारतीय संविधान का प्रधान वास्तुकार या निर्माता कहा जाता है। भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतान्त्रिक देश का सबसे लम्बा लिखित संविधान है।
संक्षिप्त परिचय
470 개의 번역, तथा 12 माँ संविधान में वर्तमान समय में भी केवल 470 अनुच्छेद, तथा 12 अनुसूच याँ हैं संविधान में वर्तमान समय में भ 비디오 परन्तु इसके निर्माण के समाण के समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेदाजो 22 भागोसों मवे विभाजित थेण संविधान में सरकार के संसदीय स्वरूप की व्यवस्था की गई है जिसकी संरचना कुछ यरकार के संसदीय स्वरूप की व्यवस्था की गई है जिसकी संरचना कुछ यॆछ와 केन्द्रीय कार्यपालिका का सांविधानिक प्रमुख राष्ट्रपति है। भारत के संविधान की धारा 79 के अनुसार, केन्द्रीय संसद की परिषद् में राष्ट्रपति तथा दो सदन है जिन्हें राज्यों की परिषद राज्यसभा तथा लोगों का सदन लोकसभा के नाम से जाना जाता है. संविधान की धारा 74 (1) में यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति की सहायता करने तथा उसे सलाह देने के लिए एक रूप होगा जिसका प्रमुख प्रधानमन्त्री होगा, राष्ट्रपति इस मन्त्रिपरिषद की सलाह के अनुसार अपने कार्यों का निष्पादन करेगा. इस प्रकार वास्तविक कार्यकारी शक्ति मन्त्रिपरिषद में निन्हिस्है जिसका प्रमुख प्रधान्रधान्रधान्री
मन्त्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोगों के सदन (लोक सभा) के प्रति उत्तरदायी है। प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आन्ध्रप्रदेश ता मेहंगा मेजएक ऊपरी ऊपराष्ट्र, कर्नाटक, आन्ध्रप्रदेश तादनवहंगा मेजएक ऊपरा राज्यपाल राज्य का प्रमुख है। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा तथा राज्य की कार्यकारी शक्ति उसमे नित हित हित हित हितहिती।입니다. मन्त्रिपरिषद, जिसका प्रमुख मुख्यमन्री है, ेराज्यपाल पा उसके कार्य मारी कार्यों जिसका प्रमुख मुख्यमन्री है, मन्त्र्यकारी कार्योी राज्य की मन्त्रिपरिषद से राज्य की विधान सभा के प्रति उत्तरदायी है।
संविधान की सातवीं अनुसूची में संसद तथा राज्य वधायाओं के बीच विधायी शक्तवीं अनुसूची में संसद तथा राज्य वधायिाओं के बीच विधायी शक्तवीं अनुसूची में संसद तथा राज्य वधायिाओं के बीच विधायी शक्तवीं, अवशिष्ट शक्तियाँ संसद में विहित हैं। केन्द्रीय प्रशासित भू-भागों को संघराज्य क्षेत्र कहा जाता है।
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